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आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लगाई जायें


 

कलेक्टर ने आतिशबाजी की बिक्री हेतु दुकानों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु स्थाई एवं अस्थाई शेड में दुकानें लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिक निगम, समस्त एसडीएम, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक और समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देश दिये हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लगाई जायें, यह सुनिश्चित करें।

    गौरतलब है कि फटाखा लायसेंसधारियों के फटाखा लायसेंस के नवीनीकरण के लिये समस्त एसडीएम को अधिकृत किया गया है। एसडीएम अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र के अन्तर्गत लायसेंसधारियों के फटाखा लायसेंस का नवीनीकरण नियमानुसार करेंगे। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि फटाखा विक्रय के स्थान पर स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ जाकर निरीक्षण करें और ऐसे स्थान का चयन करें, जो फटाखा विक्रय के लिये बस्ती से दूर हो और उसके आसपास घनी आवासीय बस्ती न हो तथा वह स्थल पूर्णरूपेण सुरक्षित हो।

    चिन्हित स्थल पर साफ-सफाई, लाईट की सुरक्षित और समुचित व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जाये। चिन्हित स्थान पर फायर ब्रिगेड, पानी के टेंकर और उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों की चौबीस घंटे ड्यूटी लगाई जाये।

    फटाखा दुकानदार को यह निर्देश दिये जायें कि वह ऐसी दुकानें निर्मित करे, जो आग से सुरक्षित हो अर्थात दुकानों के निर्माण में टीनशेड का उपयोग किया जाये। आतिशबाजी को सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये।

    कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि एसडीएम यह भी निरीक्षण करें कि जिन्हें फटाखा लायसेंस नवीनीकृत करके दिया गया है, वही आवेदक है या उसके पुत्र अथवा परिवार के सदस्य हैं। यदि लायसेंसधारी नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये। फटाखा लायसेंसधारियों से दुकान में पर्याप्त रेत, पानी एवं अग्नि बुझाने वाले यंत्र रखने के निर्देश नवीनीकरण के समय दिये जायें।

    अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें पूर्व से निर्धारित स्थानों पर ही लगाने की अनुमति दी जाये। यदि पूर्व से निर्धारित स्थानों के आसपास आबादी/रहवासी क्षेत्र हो गये हों तो अस्थाई आतिशबाजी दुकानों के लिये सुरक्षित नये स्थान का चयन सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों की सहमति से किया जाये। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में ही रखा जाये।

    यह सुनिश्चित किया जाये कि अस्थाई दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने न लगाई जायें। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिये किसी भी तरह का तेल लैम्प, गैस लैम्प और बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाये। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाया जाये। इन बत्तियों के लिये स्वीच दीवार पर लगाये जायें और एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्वीच लगाया जाये। किसी दुकान के 100 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मास्टर स्वीच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह अपने आप ही बन्द हो जाये।

    गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार गैर-कानूनी आयातित फायर वर्क्स का विक्रय पूर्णत: निषेध रहेगा। इस प्रकार के फायर वर्क्स पाये जाने पर अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने और इसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय को दी जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 

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