पेट्रोल पम्प पर नोजल से ही पेट्रोल डीजल प्रदाय करें, डिब्बे, केन या अन्य पात्र में पेट्रोल दिया गया तो सख्त कार्यवाही होगी
उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री मनीष सिंह ने मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑइल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश-1980 की धारा-10 का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पम्प के मालिकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने पेट्रोल पम्प पर नोजल से ही वाहन के टेंक में पेट्रोल डीजल प्रदाय करें। इस सम्बन्ध में पेट्रोल पम्प पर इसकी सूचना भी अंकित की जाये। पेट्रोल पम्प से किसी भी व्यक्ति को डिब्बे, केन या अन्य किसी पात्र में पेट्रोल दिया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित पेट्रोल मालिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।