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आदर्श आचार संहिता होने के कारण जनकल्याण पोर्टल पर नवीन पंजीयन की सुविधा बन्द



 
उज्जैन | विधानसभा निर्वाचन-2018 चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के आयुक्तों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला पंचायतों के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त सहायक श्रमायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत किसी भी नवीन हितग्राही का पंजीयन नहीं किया जाये और न ही संबल कार्ड वितरित किये जायें। जनकल्याण पोर्टल पर नवीन पंजीयन की सुविधा भी बन्द रहेगी। जिन हितग्राहियों का पंजीयन आदर्श आचार संहिता प्रवर्तन के पूर्व पोर्टल पर किया जा चुका है मात्र वे ही पात्रता के अनुसार हितलाभ प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

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