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शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध


 

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर निर्वाचन सम्पन्न होने तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने आदेश दिये हैं कि अनुभाग स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) के आवेदन-पत्रों का निराकरण सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर (उज्जैन उत्तर/दक्षिण छोड़कर) अपने स्तर पर निराकृत करेंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति के प्रस्ताव अनुशंसा सहित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। चिकित्सा अवकाश एवं अर्जित अवकाश से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों का विभाग प्रमुख अपनी अनुशंसा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य सभी प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा सहित नस्ती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चिकित्सा अवकाश को छोड़कर जो अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर हैं, वे तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित हों। कलेक्टर ने सभी शासकीय सेवकों को सचेत किया है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।

 

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