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प्राधिकरण के 30 हजार मकान-भूखंड होंगे लीज


उज्जैन @ विकास प्राधिकरण से मकान व भूखंड खरीदने वाले हितग्राही अब अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड करवा सकते हैं। करीब 22 महीने से फ्री होल्ड के रुके आदेश को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके चलते प्राधिकरण के करीब 30 हजार हितग्राही को फायदा मिला सकता है, उन्हें अब सालाना मकान-भूखंड की लीज राशि भरने से छुटकारा मिल सकेगा।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के लिए शासन ने नए सिरे व्ययन नियम जारी किए हैं। इसके तहत ही प्राधिकरण के मकान-भूखंड को फ्री होल्ड करने के पूर्व के नियमों को लागू कर दिया गया है। इसमें प्राधिकरण से मकान-भूखंड लेने वाला हितग्राही एकमुश्त राशि भरकर अपनी संपत्ति फ्री होल्ड करवा सकता है। इसमें उन्हें सालाना लीज की राशि जमा नहीं करना पड़ेगा। प्राधिकरण में जनवरी 2017 से पहले फ्री होल्ड के आदेश लागू हो गए थे। इसके तहत करीब 200 से 250 मकानों को फ्री होल्ड भी कर दिया गया था। बाद में इस पर नियमों की विसंगति के चलते रोक लगाते हुए शासन से नए सिरे से मार्गदर्शन मांगा था। नए व्ययन नियम पर इस पर स्थिति साफ करते हुए लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 25 कॉलोनियों के 30 हजार मकान-भूखंड मालिक लाभ उठा सकते ह

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