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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन जारी करने से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक


 

उज्जैन । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन जारी करने से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। टेलीविजन चैनल नेटवर्क पर विज्ञापनों को जारी करवाने की इच्छा रखने वाले राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी प्रकाशन से पहले जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराया जाना आवश्यक है। परिभाषा के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया या किसी भी स्थान पर ऑडियो-वीडियो के माध्यम से प्रचार करना शामिल है। राजनैतिक दल या उनके अभ्यर्थी द्वारा सोशल मीडिया, वेब साइटों सहित इंटरनेट पर कोई भी मीडिया या वेब साइट के लिये राजनैतिक विज्ञापन उसी फार्मेट में पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य है।

आयोग के निर्देश अनुसार पूर्व प्रमाणन के लिये राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी विज्ञापन जारी करने से 3 दिन पूर्व तथा पंजीकृत उम्मीदवार 7 दिन पूर्व अपना आवेदन एमसीएमसी कमेटी को प्रस्तुत करना चाहिये। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन के प्रसारण के योग्य नहीं पाता है तो वह विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन से इंकार भी कर सकता है। एमसीएमसी समिति विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही करती है। यदि कोई विज्ञापन बिना प्रमाणन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाया जाता है तो सम्बन्धित उम्मीदवार के साथ ही सर्विस प्रोइडर के विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट करता है तो उस पर एमसीएमसी समिति द्वारा कार्यवाही कर सकती है। एमसीएमसी समिति स्वयं संज्ञान ले सकती है अथवा शिकायत के आधार पर भी सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है। विज्ञापन के पूर्व जरूरी दस्तावेज एमसीएमसी को देना होंगे।

 

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