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निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिये समस्त सेवक नियमों एवं कानूनों का पालन अनिवार्य रूप से करें


 

नियम विरूद्ध एवं लापरवाही करने वाले सेवक के खिलाफ होगी कार्यवाही

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये हैं कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी विधानसभा निर्वाचन के दौरान पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करें। सभी अधिकारी-कर्मचारी की गतिविधियों पर निगाह रखी जायेगी। निर्वाचन के कार्य में समस्त सेवक प्रत्येक गतिविधि में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की अपनी नजीर पेश करें। इसके लिये सेवक 'रूल ऑफ लॉ' (नियमों एवं कानूनों) के सिद्धान्त का अक्षरश: पालन करें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में समस्त शासकीय सेवकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। कानून एवं नियम का पालन करते हुए अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न अधिनियम जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, सम्पत्ति विरूपण निवारण, कोलाहल नियंत्रण, मोटरयान, आबकारी, आर्म्स आदि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकता अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी एवं पुलिस निरीक्षक आदि इसके लिये जिम्मेदार होंगे।

कलेक्टर ने रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में मॉनीटरिंग करें और चेक करें कि 'रूल ऑफ लॉ' का पालन मैदानी अधिकारी-कर्मचारी कर रहे हैं या नहीं। मैदानी अधिकारी-कर्मचारी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ रूल ऑफ लॉ का पालन सुनिश्चित करें। लापरवाह अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

 

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