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मिर्च, सन्तरा, टमाटर, बेंगन, प्याज का किसान, मौसम आधारित फसल बीमा 15 अगस्त तक करवा सकते हैं


 

    उज्जैन । मिर्च, सन्तरा, टमाटर, बेंगन, प्याज का खरीफ फसल के लिये मौसम आधारित बीमा किया जा रहा है। किसान अपना बीमा 15 अगस्त तक करवा सकते हैं। बीमा ऋणी एवं अऋणी दोनों ही तरह के किसान करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा बैंक द्वारा किया जायेगा, जबकि अऋणी किसानों को बैंक जाकर बताना होगा कि वे बीमा कराना चाहते हैं। उज्जैन जिले में एचडीएफसी अर्गो कंपनी द्वारा मौसम आधारित फसलों का बीमा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में उज्जैन जिले के किसानों को आलू-प्याज की फसलों पर 28 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया था।

बीमा कंपनी का कोई एजेन्ट नहीं, किसी को नगद राशि न दें

    एचडीएफसी अर्गो द्वारा किसानों के हित में सूचना जारी की गइ्र है मौसम आधारित बीमा के लिये उनकी ओर से किसी को एजेन्ट नियुक्त नहीं किया गया है। जिन किसानों को बीमा करवाना है वे उस बैंक में जाकर, जहां उनका बचत खाता है, बीमा करवा सकते हैं। साथ ही एमपी ऑनलाइन के कॉमन सर्विस सेन्टर पर भी जाकर किसान बीमा करवा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रीमियम जमा करने पर हाथोंहाथ उनको बीमा पॉलीसी दी जायेगी। अऋणी किसान आधार कार्ड, बुवाईप्रमाण-पत्र, बैंक की पासबुक एवं खसरा बी-1 की फोटोकापी लेकर बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रीमियम राशि

    बीमा कंपनी द्वारा मौसम आधारित खरीफ फसल के लिये प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। मिर्च फसल के लिये 68 हजार 185 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमा किया जायेगा। प्रीमियम इस राशि का 5 प्रतिशत अर्थात 3409 रूपये किसान को देना होगा। इसी तरह सन्तरे का 81 हजार 900 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमा होगा एवं इसका प्रीमियम 4095 रूपये निर्धारित किया गया है। टमाटर, बेंगन एवं प्याज के लिये 63 हजार 200 रूपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जायेगा एवं इसका प्रीमियम 3160 रूपये नियत किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिये बीमा कंपनी के श्री धर्मेन्द्र दुबे (मो.नं.-9827034340) तथा श्री अजीत थोटांगे (मो.नं.-9009001084) से सम्पर्क किया जा सकता है। उज्जैन जिले में मौसम आधारित फसलों की निगरानी के लिये 41 स्थानों पर मौसम केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिले में स्थापित किये गये मौसम केन्द्र इस प्रकार हैं।

दावा गणना की प्रक्रिया

    राज्य शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बीमा दावों के नुकसान का आंकलन निर्धारित मापदण्डों की स्वचलित मौसम केन्द्र द्वारा प्राप्त आंकड़ों से गणना कर फसल की जोखिम अवधि समाप्त होने पर दावों का भुगतान राज्यांश एवं केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले के लिये मौसम आधारित फसलों का बीमा करने के लिये खरीफ फसल में मिर्च, सन्तरा, टमाटर, बेंगन एवं प्याज को अधिसूचित किया गया है।

 

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