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एरियर भुगतान में आहरण संवितरण अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी


 

कलेक्टर ने 10 जुलाई तक एरियर भुगतान करने के निर्देश दिये

    उज्जैन । सातवें वेतन आयोग के एरियर की प्रथम किश्त के बारे में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आरएनडी एण्ड डिपॉजिट मॉड्यूल में ऑनलाइन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। कतिपय आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा सातवें वेतनमान के एरियर की प्रथम किश्त का भुगतान करने की कार्यवाही उनके स्तर से नहीं की गई है। इस कारण से कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बन रही है और उनमें असंतोष है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सभी आहरण संवितरण अधिकारी वित्त विभाग कोष एवं लेखा एवं कोषालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा सभी शासकीय सेवकों को एरियर भुगतान का कार्य 10 जुलाई तक पूर्ण करते हुए उसका प्रमाणीकरण कोषालय में प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एवं अनावश्यक रूप से बिल लम्बित रखने पर सम्बन्धित आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान भी सम्बन्धित शासकीय सेवकों को माह के प्रथम दिवस करने के निर्देश दिये हैं।

 

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