कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के तहत कृषकों को प्रति जीवित पौधे पर पहले साल 15 रूपये एवं दूसरे साल 20 रूपये दिये जायेंगे
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने एवं कृषि की आय में वृद्धि करने के लिये कृषक समृद्धि का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसके तहत किसानों को पांच हजार पौधे नि:शुल्क प्रदाय किये जाते हैं। यही नहीं कृषकों को प्रति जीवित पौधे पर पहले साल 15 रूपये प्रतिपौधा तथा दूसरे साल 20 रूपये प्रतिपौधा, इस तरह कुल 35 रूपये प्रतिपौधा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि कृषक पांच हजार पौधों का रोपण करता है और उनको दो वर्ष तक जीवित रखता है तो उक्त किसान को एक लाख 75 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये किसान वन मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय उदयन मार्ग उज्जैन, वन परिक्षेत्र कार्यालय उदयन मार्ग उज्जैन, वन परिक्षेत्र कार्यालय रूपाखेड़ी मार्ग तराना से सम्पर्क कर सकते हैं। वन मण्डलाधिकारी श्री पीएन मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पौधारोपण हेतु कृषक की स्वयं की विवादरहित निजी भूमि होना आवश्यक है। पौधारोपण का कार्य जुलाई एवं अगस्त माह में कृषक को स्वयं करना होगा। कृषक को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये माह नवम्बर में जीवित पौधो के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र भरकर वन विभाग को जमा कराना होगा। घोषणा-पत्र के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा की जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिये वन परिक्षेत्र अधिकारी उज्जैन से मोबाइल नम्बर 9424797075 एवं परिक्षेत्र सहायक तराना से मोबाइल नम्बर 9826932421 पर सम्पर्क किया जा सकता है।