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नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने के निर्देश


जिला न्यायाधीश ने बैठक ली

    उज्जैन । नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने तथा लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जिला न्यायाधीश श्री आरके वाणी ने दिये हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा विगत दिवस सभी न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों के साथ मण्डल अभिभाषक संघ के सभागृह में बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को सम्पूर्ण जिले में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में नेशनल लोक अदालत के संयोजक श्री गजेन्द्रसिंह, न्यायाधीश श्री पदमेश शाह, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री संकर्षण पाण्डेय, श्री दिलीपसिंह मुझाल्दा, अभिभाषक श्री प्रमोद चौबे, श्री ओम सारवान एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

    नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को आयोजित होगी। इस अदालत में चेक बाउंस मामलों में 100 प्रतिशत तक शमन शुल्क में छूट दी जा सकेगी। इसी तरह धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आने वाले प्रकरणों में 50 हजार रूपये तक की रकम में, वरिष्ठ नागरिक एवं महिला, दिव्यांग के अभियुक्त होने पर भी छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट 50 हजार से एक लाख रूपये तक की चेक रकम में 75 प्रतिशत, एक लाख से अधिक चेक रकम के प्रकरणों में शमन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र 14 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मान्य होगी।

 

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