एक्स-रे-इमेजिंग संचालक 15 दिन में उपकरणों का पंजीयन करवायें
उज्जैन । सभी एक्स-रे-इमेजिंग उपकरणों के संचालक और मालिकों को अगले 15 दिन में उनके उपकरणों का एईआरबी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाने के निर्देश दिये गये हैं और इसकी जानकारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में देने के लिये कहा गया है।
समयावधि में पंजीयन नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित क्लीनिक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। एईआरबी द्वारा शुरू किये गये ई-लायसेसिंग सिस्टम (e-LORA) से शासकीय/अशासकीय नैदानिक एक्स-रे संस्थाएँ वर्तमान में नि:शुल्क ऑनलाइन पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं।
सभी नैदानिक एक्स-रे संस्थाओं द्वारा एईआरबी में पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य है। अपंजीकृत नैदानिक एक्स-रे उपकरणों का उपयोग करना परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम-2004 के तहत दण्डनीय अपराध है।