ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रोत्साहन राशि 800 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में मूंग और उड़द की प्रोत्साहन राशि संबंधी निर्देश जारी
उज्जैन । राज्य शासन ने ग्रीष्मकालीन मूंग के लिये 800 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। यह राशि कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडियों में 4 से 31 जुलाई तक मूंग और उड़द की बिक्री पर देय होगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की दर कृषि उपज मंडियों में पिछले एक माह की औसत दरों के आधार पर तय की गई है। ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये प्रोत्साहन राशि बिक्री अवधि के दौरान या बाद निर्धारित की जायेगी।
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख है कि ग्रीष्मकालीन मूंग के दो हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्राच्छादन वाले 12 जिलों क्रमश: होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, विदिशा, गुना, देवास, इंदौर, धार और बालाघाट में मूंग की औसत उत्पादकता 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नियत की गई है। ग्रीष्मकालीन उड़द के एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्राच्छादन वाले 8 जिले क्रमश: जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, डिण्डोरी, सिवनी, दमोह और हरदा में औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल नियत की गई है। इन जिलों में जिले की प्राथमिक साख समितियों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उत्पादक कृषकों के पंजीयन 20 जून 2018 तक किये गये। पंजीकृत किसान ही योजना की प्रोत्साहन राशि के लिये पात्र होंगे।
राज्य शासन ने जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति के सदस्य सचिव उप संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास होंगे। राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कृषि केबिनेट द्वारा किया जायेगा।