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मंडियों के निरीक्षण हेतु संभागीय दल का गठन


 

    उज्जैन । रबी विपणन मौसम की कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत चना, सरसों, मसूर में प्रोत्साहन राशि 100 रूपये प्रति क्विंटल और प्याज में 400 रूपये प्रति क्विंटल तथा लहसुन में 800 रूपये प्रति क्विंटल में भावान्तर राशि दी जानी है। इसके लिये मंडियों में किसानों द्वारा किये गये विक्रय संव्यवहारों का रेण्डम तौर पर निरीक्षण के लिये राज्य स्तरीय संभागवार दल का गठन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया गया है। उज्जैन संभाग में निरीक्षण दल में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अपर संचालक श्री विनय निगम, कृषि विभाग उज्जैन के संयुक्त संचालक श्री डीके पाण्डेय, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहायक लेखाधिकारी श्री रोमोलुस टोप्पो रहेंगे। यह दल मंदसौर, शुजालपुर एवं आगर-मालवा मंडी का निरीक्षण करेगा।

    कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण दल सम्बन्धित मंडियों में व्यापारी द्वारा जिस किसान से व्यापक मात्रा में खरीदी की गई है, उस किसान का पोर्टल पर पंजीकृत भूमि का रकबा एवं बोवनी का क्षेत्रफल काराजस्व विभाग द्वारा सत्यापन उपरान्त निर्धारित पात्रता अनुसार विक्रय मात्रा की स्थिति का निरीक्षण करेगा। व्यापक मात्रा में एक उपज का विक्रय करने वाले किसानों द्वारा उपार्जन अन्तर्गत सहकारी समितियों को विक्रय उपज और मंडी के व्यापारियों को विक्रय उपज की मात्रा का राजस्व अभिलेखों के आधार पर कुल उत्पादित मात्रा से मिलान करेंगे। इसी तरह वर्ष 2017 एवं 2018 दोनों वर्षों के राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्बन्धित कृषक द्वारा फसलवार बोवनी का रकबा एवं उत्पादित मात्रा का परस्पर मिलान करेंगे। व्यापारी के वर्ष 2018 में मंडी रिकार्ड के अनुसार घोष नीलामी में खरीदी मात्रा एवं उसके अनुसार किसानों को भुगतान विक्रय मूल्य की स्थिति और अनुज्ञा-पत्र के माध्यम से वाणिज्यिक संव्यवहार अन्तर्गत खरीदी के आधार पर स्टॉक की गणना तथा उसका भौतिक सत्यापन में मिलान भ्रमण दल करेगा।

    इसी तरह भ्रमण दल खरीदी करने वाले व्यापारियों द्वारा अनुज्ञा-पत्र के माध्यम से जिन व्यापारियों को एक उपज का विक्रय किया गया है, उन क्रेता व्यापारियों के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर भौतिक रूप से निर्धारित मात्रा में कृषि उपज प्राप्ति की स्थिति का अवलोकन करेगी। मंडी प्रांगण में घोष नीलामी में जिस किसान से प्रचलित बाजार मूल्य से कम दर पर वृहद मात्रा की खरीदी करने वाले दिवस को अन्य व्यापारियों द्वारा घोष नीलामी में खरीदी मूल्य तथा मात्रा के अनुपात का आंकलन करेगी। भ्रमण दल सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा शासन के निर्देश के तहत विक्रेता कृषक को नगद और पंजीकृत बैंक खाते में आरटीजीएस भुगतान की स्थिति और सम्बन्धित बैंक के रिकार्ड से वास्तविक जमा राशि की स्थिति का आंकलन करेगी। ट्रांसपोर्टर के रिकार्ड के अनुसार अनुज्ञा-पत्र में जिस वाहन नम्बर से परिवहन दर्शाया गया है, उस परिवहनकर्ता को व्यापारी द्वारा परिवहन व्यय भुगतान की स्थिति का आंकलन आदि बिन्दुओं पर भी निरीक्षण करेगी। गठित दल उक्त मंडियों में योजना अन्तर्गत चयनित कृषि उपजों के विक्रय अभिलेखों का निरीक्षण 10 जुलाई तक किया जाकर विस्तृत प्रतिवेदन 13 जुलाई तक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

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