योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पंजीकरण पोर्टल विकसित
उज्जैन । अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं एवं अन्य हितग्राहियों को आदिम जाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये उनके प्रोफाईल पंजीयन हेतु आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है। अजा, जजा वर्ग के छात्र-छात्राएं एवं हितग्राही पंजीयन करवाकर विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उज्जैन जिले में वर्ष 2011 की जनसंख्या गणना अनुसार अनुसूचित जाति के 523869 और अनुसूचित जनजाति के 48730 जनसंख्या है, जिनका पंजीयन हितग्राही प्रोफाईल पोर्टल पर होना है।
आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अजा, जजा वर्ग के हितग्राही विभाग की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वे हितग्राही अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से पंजीकरण पोर्टल पर करवायें। यह पंजीकरण एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केन्द्र, नागरिक सुविधा केन्द्र पर कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिये छात्र-छात्राओं के आधार नम्बर होना अनिवार्य है। आधार नम्बर में छात्र-छात्रा के पिता का सही नाम, सरनेम सहित उसकी जन्म दिनांक, माह, सन सहित जानकारी अंकित होना चाहिेये। साथ ही आधार मोबाइल से लिंक और बैंक खाते से भी आधार लिंक होना आवश्यक है। इससे विभाग के द्वारा स्वीकृत राशि आधार से लिंक खाते में जमा की जा सके। हितग्राही की प्रोफाईल पंजीकरण के लिये दूसरा आवश्यक दस्तावेज डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र अतिआवश्यक है। जिन छात्रों के जाति प्रमाण-पत्र पुराने बने हुए हैं, जो पहले राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र पर हाथ से लिखकर बनाये जाते थे, उसी आधार पर उन छात्रों को भी प्रेरित किया जाये कि वे लोक सेवा केन्द्र से डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र जारी करायें, क्योंकि डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र का होना अतिआवश्यक है।
इसी तरह तीसरे दस्तावेज परिवार की समग्र आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी होना आवश्यक है। वर्तमान में समस्त छात्र-छात्रा एवं हितग्राही की समग्र आईडी होगी, फिर भी यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसको दुरूस्त करायें, ताकि हितग्राही प्रोफाईल में उसका पंजीकरण हो सके। विभाग की वेब साइट resident.uidai.gov.in/verifyemail-mobile से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल आधार से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी उक्त साइट पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हितग्राही का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में हितग्राही सम्बन्धित बैंक, पोस्ट आफिस या बैंक द्वारा अधिकृत कियोस्क अथवा प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं। जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा वेब साइट www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र बनवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये वेब साइट www.tribal.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।