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नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को, पक्षकार प्रकरणों का निराकरण करायें


 

    उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में शनिवार 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

    जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, प्रीलिटिगेशन प्रकरण आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पक्षकारों से अपील की गई है कि जो अपना मामला नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं वे उक्त नियत तिथि में आकर प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं।

    लोक अदालत में उक्त मामलों के निराकरण के लिये जिला न्यायालय द्वारा उज्जैन की सभी पांचों तहसीलों में तथा कुटुम्ब न्यायालय श्रम न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के प्रकरणों के निराकरण के लिये खण्डपीठों का गठन किया जायेगा। इन खण्डपीठों द्वारा प्रीलिटिगेशन अन्तर्गत चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली, श्रम विवाद, जलकर, ऋण वसूली, राजीनामा योग्य दाण्डिक मामले, धारा-138 एनआईटी एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम के शमनीय मामले, सभी दीवानी, मोटर दुर्घटना मामले, भू-अर्जन, पारिवारिक विवाद सम्बन्धी मामलों का निराकरण आपसी समझौते से किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के हित में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

 

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