top header advertisement
Home - उज्जैन << मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन-पत्र 15 जुलाई तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन-पत्र 15 जुलाई तक आमंत्रित


 

    उज्जैन । उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को उद्योग एवं अन्य व्यवसाय के ट्रेड में ऋण लेने के लिये 15 जुलाई तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के युवा सी-47/14 ऋषि नगर उज्जैन स्थित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन-पत्र प्राप्त कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में सक्षम अधिकारी का अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी उत्तीर्ण होना चाहिये। साथ ही आवेदक को अपने आवेदन-पत्र के साथ परियोजना प्रतिवेदन, जाति प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट एवं अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में ऋण न लिया हो और वह डिफाल्टर न हो तथा सिविल रिपोर्ट खराब न हो।  अनुसूचित जाति वर्ग के किसान पुत्र या पुत्री वह होंगे, जिनके माता-पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आय करदाता न हो। योजना में 10 लाख से दो करोड़ तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्योग या अन्य व्यवसाय के ट्रेड परियोजना लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये मार्जिन मनी देय है तथा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष तक दिया जा सकता है।

 

Leave a reply