अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के 9 प्रकरणों में 1 लाख 97 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने मप्र गौंण खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के पांच प्रकरणों में एक लाख 97 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा उज्जैन तहसील के ग्राम मंगरोला निवासी श्रीकृष्णा इंटरप्राइजेस एवं राजेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह पर 24 हजार, बड़नगर तहसील के ग्राम आकासोदा निवासी संजय कुमार पिता चन्दरसिंह एवं सोदानसिंह पिता अर्जुन सिंह पर 42 हजार, इसी ग्राम के संजय कुमार पिता चन्दरसिंह तथा मानसिंह पिता बालचन्द राठौर पर 42 हजार, ग्राम धुधिया नेमावर रोड इन्दौर निवासी मेसर्स जाट एण्ड जाट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मुकेश पिता गेंदालाल पर 21 हजार रूपये, उज्जैन तहसील के ग्राम चन्देसरा निवासी मोमीन खान पिता मोहम्म्द यासीन एवं श्यामलाल पिता पीरूलाल पर 24 हजार, उज्जैन तहसील के ग्राम मंगरोला निवासी महेन्द्र पिता सीताराम पर 12 हजार, आगर नाका उज्जैन निवासी आरिफ पिता सलीम पर 12 हजार, बच्चूखेड़ा उज्जैन निवासी डुंगरसिंह पिता मदनसिंह पर 10 हजार, ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम निवासी राजेन्द्रसिंह पिता मांगूसिंह एवं धर्मेन्द्र पिता गोविन्दसिंह राजपूत पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।