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कलेक्टर ने स्कूलों के लिए जारी की गाईड लाईन


Ujjain @ जिले में कोई भी निजी स्कूल संचालक या प्रबंधन विद्यार्थियों के अभिभावकों को दुकान विशेष से पुस्तकें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर संकेत भोंडवे ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नोट बुक पर विद्यालय का नाम भी नहीं छपने देंगे। यही नहीं यूनीफार्म पर विद्यालय का नाम, लोगो प्रिंट करवाकर दुकानों से विक्रय नहीं करवा सकेंगे। साथ ही बहुत अधिक पाठ्य पुस्तक जो शैक्षणिक रूप से अप्रमाणित है, को निर्धारित करना एवं बच्चों को उनको खरीदने के लिए बाध्य करना भी प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी दुकानदार विक्रेता काॅपी अथवा किताब का सेट बनाकर नहीं बेच सकेंगे। स्कूल में लगने वाले यूनिफार्म, टाई, बैच, बेल्ट, कवर, स्टीकर का रंग, प्रकार आदि के संबंध में शिक्षक-पालक संघ बैठक में तय करेगा।

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