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अब एस.डी.एम. स्वीकृत करेंगे 4 लाख रूपये तक सहायता


 

उज्जैन |  राज्य शासन द्वारा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि प्राकृतिक विपत्तियों से मृत्यु होने पर अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (एस.डी.एम.) मृतक के निकटम वारिस को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे। अभी तक ऐसे प्रकरणों में 4 लाख रूपये देने का प्रावधान है। इसी तरह शारीरिक अंग हानि के लिए भी निर्धारित मापदण्ड अनुसार तथा अन्य मामलों में एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के अधिकार इन्हें दिए गए हैं। अभी तक यह अधिकार कलेक्टर को थे।

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