विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जायेंगी
उज्जैन । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है। उक्त सम्मेलन के क्रम में बुधवार 21 मार्च को उज्जैन जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। इनमें भावान्तर भुगतान योजना एवं उपार्जन हेतु पंजीयन, जल सभा जिसमें पेयजल से सम्बन्धित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना, नवीन पेयजल स्त्रोतों की आवश्यकता का आंकलन और टैंकर को एक यूनिक आईडी प्रदाय करना, चेकडेम एवं नवीन तालाब के प्रस्ताव, करारोपण जिनमें सफाई कर, जलकर, सम्पत्ति कर की वसूली, प्रकाश कर की वसूली पर चर्चा एवं रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। इसके अलावा ग्राम सभा में ग्राम पंचायत स्तरीय डेटाबेस का संधारण एवं गूगल शीट पर इंट्री की जायेगी।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्राम सभा के लिये नोडल अधिकारी रहेंगे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम सभा के लिये सहायक नोडल अधिकारी होंगे। ग्राम सभा में ग्राम पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक के साथ समस्त मैदानी अमला ग्राम सभा हेतु अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेगा। विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सीईओ जनपद पंचायत अगले तीन दिनों में सीईओ जिला पंचायत को अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे।