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विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत होगा


 

      उज्जैन । राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने विगत दिनों विधानसभा में सदन को अवगत करते हुए बताया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि म.प्र.ग्रामों की दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम-1970 में संशोधन किया जाकर राज्य के अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु शीघ्र ही विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम में इस आशय का संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा कि विकास योजना क्षेत्र, स्थानीय निकाय की सीमा से लागू हुए ग्रामों तथा राष्ट्रीय एवं राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर क्षेत्र तथा मप्र नगरीय क्षेत्रों में पट्टा अधिकृत अधिनियम-1984 में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों में मप्र ग्रामों की दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम-1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवासहीनों को आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जा सकेंगे। ऐसे आवंटन के लिये भूखण्ड का अधिनियम आकार 60 वर्गमीटर तक हो सकेगा।

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