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मां-बहनों के साथ छेड़खानी, अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से दिये निर्देश


पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्ती से निपटें

उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 18 मार्च को प्रात: भोपाल मंत्रालय से वीसी के माध्यम से प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि मां-बहनों के साथ छेड़खानी और उनके साथ अभद्रता करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाये। ऐसा कार्य किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मनचले व्यक्तियों को हर हालत में छोड़ा नहीं जाये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मां-बहनों की सुरक्षा का भाव अधिकारियों के मन में हर हालत में होना चाहिये। ऐसे प्रकरणों का परिणाम आना चाहिये। घटित घटनाओं पर की गई कार्यवाही की सात दिन के बाद फिर से समीक्षा की जायेगी। किसी भी जिले में छेड़खानी महिला अपराध से सम्बन्धित घटना घटित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही न होने पर सम्बन्धित जिले के पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी।

भावान्तर भुगतान योजना में समस्या नहीं समाधान चाहिये

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से महिला अपराध के विषय पर चर्चा के बाद भावान्तर भुगतान योजना पर की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा के दौरान प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि भावान्तर भुगतान योजना में समस्या नहीं समाधान चाहिये। हर हालत में किसानों को उक्त योजना के अन्तर्गत उनके खातों में राशि जमा होना चाहिये। संभागायुक्तों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने संभाग के जिलों की मॉनीटरिंग समय-समय पर की जाये। गेहूं उपार्जन में गेहूं खरीदी में भी किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आने दें। उक्त योजना को रबी वर्ष 2017-18 में भी निरन्तर रखा गया है। रबी के लिये चना, मसूर, सरसो, प्याज और लहसुन को शामिल किया गया है। योजना के तहत लायसेंसी गोडाउनों में भण्डारण पर कुल भण्डारित मात्रा का 25 प्रतिशत भुगतान एवं उस पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासकीय दिक्कतें न आना चाहिये और प्रशासकीय व्यवस्था ठीक हो और समय पर किसानों की उपज का भुगतान किया जाये। भावान्तर भुगतान योजना के तहत 21 मार्च को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाये। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में निर्धारित मूल्य के अलावा 265 रूपये किसान समृद्धि योजना में अलग से किसानों के खाते में राशि जमा कराई जायेगी। किसी भी जिला कलेक्टर को इस कार्य में दिक्कत आने पर वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संवाद कर सब समस्याओं का समाधान है।

श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से होगा मजदूर सम्मेलनों का आयोजन होगा

      मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से  जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर उनका पंजीयन एक अप्रैल से किया जाये। प्रदेश के जिलों में 16 अप्रैल से 15 मई के बीच जिलों में मजदूर सम्मेलन आयोजित कर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन उपरान्त उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाये। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि जो जिले छोटे हैं, उन जिलों में तय तिथि के पूर्व पंजीयन का कार्य प्रारम्भ किया जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा परिवार के पास जमीन न हो, शासकीय सेवा में नहीं हो और इंकम टेक्स नहीं भरता हो, मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीकृत श्रमिक न हो, ऐसे व्यक्तियों का पंजीयन कर उन्हें लाभ पहुंचाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री एसके मिश्रा को निर्देश दिये कि वे इस सम्बन्ध में कौन-कौनसी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया जाना है, इसके फ्लेक्स प्रदेश की हर पंचायतों में लगवाये जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि असंगठित श्रमिकों को जानकारी प्राप्त हो सके।

असंगठित श्रमिक कौन

पंजीयन उन असंगठित श्रमिकों का किया जायेगा, जो कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तु व जूते बनाने वाले, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मीलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लोहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिकों का पंजीयन श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिकों की बेहतरी के लिये उनके आर्थिक, सामाजिक तथा बच्चों की बेहतर शिक्षा तथा शासन की अन्य सुविधाएं देने के लिये योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जा रहा है।

पंजीयन कहां और कैसे करायें

वीसी में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री अश्विनी कुमार राय ने जानकारी दी कि जिलों में आयोजित होने वाले शिविरों में असंगठित श्रमिक जायें और निर्धारित प्रारूप में आवेदन करवाकर अपना पंजीयन करायें। आवेदन के खाली फार्म ग्राम पंचायतों के सचिव/शहरी क्षेत्र के वार्ड प्रभारी से प्राप्त किये जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव, शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी को श्रमिक अपना आवेदन जमा करा सकेंगे।

पंजीयन के उपरान्त लाभ

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त श्रमिकों की गर्भवती महिलाओं को 16 हजार रूपये की राशि दी जायेगी। सामान्य मृत्यु की दशा में दो लाख एवं दुर्घटना की दशा में मृत्यु में चार लाख दिये जायेंगे। अन्तिम संस्कार के लिये तुरन्त पांच हजार ग्राम पंचायत द्वारा दिया जायेगा। गंभीर बीमारी की दशा में नि:शुल्क इलाज होगा। भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिये जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जायेगा। कक्षा एक से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। स्वरोजगार के लिये ऋण पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा और स्वरोजगार के लिये कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। निर्धारित सीमा तक बिजली का बिल में लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। सायकल और औजार खरीदी के लिये पांच हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

वीसी के अन्त में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बृहस्पति भवन में जिले के समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इस सम्बन्ध में मंगलवार को शाम 4.30 बजे समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की घटना घटित न हो। माता-बहनों के साथ छेड़खानी आदि अत्याचार न हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाये। घटना घटित होने पर तुरन्त सम्बन्धित के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाये। उन्होंने ऑपरेशन पवित्र पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ शान्ति व्यवस्था के समबन्ध में चर्चा की और निर्देश दिये कि समबन्धितों के विरूद्ध घटना घटित होने पर तुरन्त सम्बन्धित के वियद्ध कार्यवाही की जाये।

उज्जैन में वीसी के दौरान बृहस्पति भवन के एनआईसी कक्ष में संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, एडीजीपी श्री व्ही.मधुकुमार, डीआईजी डॉ.रमणसिंह सिकरवार, कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, नगर निगम आयुक्त डॉ.विजय कुमार जे, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर सहित जिले के समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।   

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