बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न
उज्जैन । बाल श्रम अधिनियम-1986 के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक गुरूवार 15 मार्च को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप जीआर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने निर्देश दिये कि टास्क फोर्स समिति के सभी सदस्य सप्ताह में एक दिन संस्थानों का निरीक्षण कर बाल श्रम करवाने वालों पर कार्यवाही करें। बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन एवं श्रम निरीक्षक उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016 की धारा-3 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बाल श्रमिक का खतरनाक एवं गैर-खतरनाक सभी प्रकार के उद्योगों में नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। धारा-3ए के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित है। धारा-14 बाल श्रम नियोजन के दण्डात्मक प्रावधान अन्तर्गत धारा-3 तथा 3ए के उल्लंघन की स्थिति में 20 से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।