षक जीवन कल्याण योजना के तहत 2 कृषकों के वारिसों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
उज्जैन | मंडी बोर्ड द्वारा संचालित कृषि जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते हुए कृषक की दुर्घटना मृत्यु होने पर मृतक किसान के निकटतम वारिस को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने ग्राम अमला तहसील बड़नगर के कृषक राधेश्याम पिता नृसिंह की विगत 4 जनवरी को फसल बेचकर जाते समय ट्रेक्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक की वैध वारिस पत्नी श्रीमती निर्मला को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसी तरह ग्राम किटिया तहसील महिदपुर के कृषक श्री गंगाराम पिता शिवसिंह की मृत्यु विगत 31 दिसम्बर 2017 को बिजली का करंट लग जाने के कारण हो जाने से मृतक की वैध वारिस पत्नी श्रीमती जस्सूबाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।