संभागायुक्त ने किया सीईओ जनपद पंचायत को निलम्बित
निलम्बन के दौरान मुख्यालय आयुक्त कार्यालय उज्जैन रहेगा
उज्जैन । संभागायुक्त श्री एम.बी.ओझा ने सुश्री शचि जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास, को गंभीर वित्तीय अनियमितता किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में सुश्री जैन का मुख्यालय संभागायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग, उज्जैन रहेगा।
कलेक्टर देवास श्री आशीष सिंह द्वारा संभागायुक्त को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था कि सुश्री शचि जैन द्वारा जनभागीदारी योजना के अंतर्गत सक्षम स्वीकृति के बिना राशि जारी करने तथा निलम्बित पंचायत सचिवों को वित्तीय प्रावधानों के बिना अग्रिम राशि स्वीकृत किए जाने की गंभीर अनियमितताएं की गईं। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने पर कलेक्टर देवास के प्रस्ताव अनुसार संभागायुक्त श्री ओझा द्वारा निलम्बन आदेश जारी किया गया है। साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि सुश्री जैन के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही के लिए पत्रादि के प्रारुप एक सप्ताह में भिजवाएं।