लोक सेवा गारंटी के तहत समय पर सेवा न देने पर तहसीलदार पर एक हजार रूपये का जुर्माना
उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग
की सेवा क्रमांक 4.5 भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति का प्रदाय समय-सीमा में न करने के कारण
घट्टिया तहसीलदार राजाराम करजरे पर एक हजार रूपये का जुर्माना किया है। उक्त आदेश म.प्र.लोक सेवाओं
के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम-2010 की धारा-5 के तहत किये गये हैं।