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किशोर न्याय अधिनियम-2015 एवं पॉक्सो अधिनियम-2012 पर प्रशिक्षण



उज्जैन । समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम-
2015 एवं पॉक्सो अधिनियम-2012 पर पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) श्री अभिजीत रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री प्रमोद सोनकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीरज पाण्डेय, सभी थानों के थाना प्रभारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, महिलासशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी मौजूद थे।
एएसपी श्री अभिजीत रंजन ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कोई 18 साल से बड़ा व्यक्ति
किसी बालक को बरगला कर अपराध करवाता है तो उसे इस अधिनियम के तहत लिया जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी। एएसपी श्री नीरज पाण्डेय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम-2015 एक ऐसा अधिनियम है, जिसमें प्रक्रिया व सजा के प्रावधान एक साथ दिये हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एक ऐसी कड़ी है, जिनके माध्यम से इस अधिनियम को प्रभावी बनाया जा
सकता है। एएसपी श्री प्रमोद सोनकर द्वारा कहा गया कि सभी को पीड़ित बालकों के लिये
संवेदनशील होना चाहिये। महिलाओं एवं बालकों को सुरक्षित रखना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें जेजे एक्ट अतिमहत्वपूर्ण है। श्री सिद्धिकी द्वारा जेजे एक्ट-2015 में दिये दत्तक ग्रहण हेतु
किये जा रहे प्रचार-प्रसार की जानकारी देते हुए सभी बाल कल्याण अधिकारियों को उज्जैन में
संचालित हो रही संस्थाओं की मूलभूत जानकारी प्रदान की। राज्य स्तर मास्टर ट्रेनर श्रीमती अर्चना
सहाय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम-2015 की अवधारणा, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम के कार्य के साथ देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक व विधि विवादित बालकों के सम्बन्ध में अधिनियम में दिये प्रावधान बताये।
चाईल्ड लाइन धार के श्री दीपेश चौकसे द्वारा बालकों का किन-किन तरीकों से पुनर्वास किया
जा सकता है, बताया गया। बाल कल्याण समिति सदस्य श्री मोहन खंडेलवाल द्वारा पॉक्सो
अधिनियम-2012 के सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति की भूमिका भी बताई। कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड उज्जैन के सदस्य श्री ओपी गुप्ता व श्रीमती अरूणा सारस्वत, बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमती मीरा जैन व श्रीमती विद्या व्यास, बाल गृह व बालिका गृह उज्जैन की अधीक्षिका श्रीमती मधुमती सिरोले व श्रीमती मीना मुंगे व श्रम विभाग के निरीक्षक उपस्थित थे।

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