बिजली कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद चक्काजाम के मामले में सरपंच पटेल सहित अन्य बरी
उज्जैन। बिजली कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा मामले में ग्राम पंचायत डाबला रेवारी सरपंच एवं युवा कांग्रेस नेता सरपंच मुकेश पटेल सहित अन्य को 18 जनवरी को कोर्ट ने 3 माह की सजा सुनाई थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने चक्काजाम के प्रकरण में सभी को बरी कर दिया।
ज्ञातव्य है कि 12 जुलाई 2012 को सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश पटेल के नेतृत्व में लोगों ने खेड़ापति जोन में तोडफ़ोड़ की थी तथा मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया था। समर्थकों ने कार्यालय के टेबल, कुर्सी, टेलीफोन, खिड़की आदि तोड़े थे। चिमनगंज पुलिस ने बलवा एवं तोड़फोड़ के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता तिवारी ने मुकेश पटेल के अलावा नूरी पति रफीकउद्दीन निवासी बसंत विहार, इरफान पिता इमरान निवासी अभिलाषा कॉलोनी, इकबाल पिता इस्माइल निवासी अभिलाषा कॉलोनी, वीरेंद्र पिता सुरेश, वाहिद पिता बाबूखां निवासी हीरामिल को 3 माह की सजा और 500-500 रुपए जुर्माने से दंडित किया था। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने मुकेश पटेल सहित सभी को चक्काजाम मामले में बरी कर दिया।