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उज्जैन जिले में 81 हजार 994 बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित



शासन की ओर से 1 लाख रूपये का प्रमाण-पत्र प्रत्येक को दिया गया
    उज्जैन । वर्ष 2007 से मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई। योजना का क्रियान्वयन उज्जैन जिले में विभिन्न 14 परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। आज की स्थिति में जिले में 81 हजार 994 बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकृत हैं तथा प्रत्येक के नाम पर एक लाख रूपये का प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिले में पंजीकृत कुल 81 हजार 994 बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कुल 819 करोड़ 94 लाख रूपये की राशि का अन्तिम भुगतान किया जायेगा। इस तरह नारी सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली लक्ष्मी योजना सम्पूर्ण भारत में मील का पत्थर साबित हुई है।
    जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में वर्ष 2007-08 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना के तहत प्रथम वर्ष 2007-08 में जिले की 14 परियोजनाओं के माध्यम से 1551 बालिकाओं का पंजीयन किया गया। इसी तरह वर्ष 2008-09 में 4956, वर्ष 2009-10 में 4806, वर्ष 2010-11 में 8150, वर्ष 2011-12 में 9867, वर्ष 2012-13 में 11265, वर्ष 2013-14 में 7885, वर्ष 2014-15 में 7983, वर्ष 2015-16 में 8917, वर्ष 2016-17 में 9547 तथा वर्ष 2017-18 में अब तक 7579 बालिकाओं का पंजीयन लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत किया गया है।

 

लाडली लक्ष्मी योजना
बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में एक अप्रैल 2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।
योजना का लाभ
जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों, द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, को ही योजना का लाभ मिलता है।
आवेदन एवं पंजीकरण
आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।  प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाता है।  प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। प्रकरण स्वीकृति उपरान्त बालिका के नाम से शासन की ओर से एक लाख 18 हजार रूपये का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
राशि का प्रदाय
योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये छह-छह हजार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाते हैं अर्थात कुल राशि 30 हजार रूपये बालिका के नाम से जमा की जाती है। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर दो हजार रूपये, कक्षा 9वी में प्रवेश लेने पर चार हजार रूपये, कक्षा 11वी में प्रवेश लेने पर छह हजार रूपये तथा 12वी कक्षा में प्रवेश लेने पर छह हजार रूपये ई-पेमेंट के माध्यम से होते हैं। अन्तिम भुगतान एक लाख रूपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वी परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जायेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

 

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