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होटल यात्रीगृह व्यवसायी लोक अदालत में नहीं भरेंगे टैक्स


उज्जैन। होटल यात्रीगृह एसोसिएशन ने युजेस चार्जेस के समाधान न होने के
कारण आज शनिवार को लगने वाली लोक अदालत में युजेस चार्जेस व संपत्तिकर
नहीं भरने का फैसला लिया है।
होटल यात्री गृह एसोसिएशन के अध्यक्ष पं. राजेश त्रिवेदी ने बताया कि नगर
निगम द्वारा थापे गये 18 हजार रूपये सालाना युजेस चार्जेस का लगातार
विरोध एवं चर्चा करने के बाद भी निगम द्वारा निदान नहीं किया गया। जिसको
लेकर एसोसिएशन की बैठक होटल महाकाल पैलेस पर हुई। बैठक में एसोसिएशन की
कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों ने आज लगने वाली लोक अदालत में सभी होटल
यात्रीगृह व्यवसायियों की ओर से टैक्स न भरने का निर्णय लिया। निगम के
कतिपय कर्मचारी 4 माह का युजेस चार्जेस कचरा टैक्स भरवाकर बाकि टैक्स जमा
करने की बात कर होटल यात्री गृह मालिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे
हैं जो कि गलत है। बैठक में भरत सोनी, राजेश उपाध्याय, दीपक मित्तल,
याकुब खान, रामेश्वर जोशी, सुरेश नामदेव आदि ने सर्वानुमति से टैक्स न
भरने का फैसला लिया।

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