नेशनल लोक अदालत 10 फरवरी को, पक्षकार प्रकरणों का निराकरण करायें जिला न्यायाधीश ने की अपील
उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शनिवार 10 फरवरी को जिला मुख्यालय तथा जिले की पांचों तहसीलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
समन शुल्क में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश/सचिव श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में 50 हजार रूपये तक की चेक रकम में, वरिष्ठ नागरिक अभियुक्त होने पर (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग), महिला अभियुक्त होने पर, दिव्यांग अभियुक्त होने पर (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र पेश किये जाने पर), पांच साल से अधिक अवधि के लम्बित मामलों पर नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरणों में शमन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पचास हजार से एक लाख रूपये तक की चेक रकम के प्रकरणों में समन शुल्क में 75 प्रतिशत तथा एक लाख से अधिक की चेक रकम के प्रकरणों में समन शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। यह छूट नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मान्य होगी।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट प्रकरण, पारिवारिक मामले से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण, भूअर्जन सम्बन्धी प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक ऋण वसूली, बिजली चोरी एवं बकाया बिल वसूली आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। श्री गजेन्द्रसिंह ने पक्षकारों से अपील की है कि जो अपना मामला नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं वे उक्त नियत तिथि में आकर प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं। जिन पक्षकारों को लोक अदालत सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है वे पक्षकारगण भी शनिवार 10 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित रहकर अपने प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं।