नि:शक्तजन सहायता अनुदान योजना में ऑटिज्म ग्रसित एवं सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजन भी शामिल होंगे
उज्जैन । बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिये सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों को 500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में सर्वेक्षित ऑटिज्म ग्रसित एवं सर्वेक्षित सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों को भी शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी हो गये हैं। यह आदेश 21 नवम्बर 2017 से प्रभावशील भी हो गया है। योजना के अन्तर्गत अन्य नियम, निर्देश, प्रावधान यथावत रहेंगे। उक्त योजना में पूर्व में ऑटिज्म ग्रसित एवं सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों को लाभ नहीं दिया जा रहा था, जबकि ये दोनों समूह योजना में समाहित बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन जैसे ही हैं। नीति आयोग ने दोनों समूह को उक्त योजना में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी।
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में आंशिक संशोधन
समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। यदि दम्पत्ति में से एक नि:शक्त तथा एक सामान्य है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी तथा यह राशि तभी देय होगी, जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, अन्यथा प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। इसी प्रकार युवक एवं युवती दोनों के नि:शक्त होने पर संयुक्त रूप से दम्पत्ति को एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। यह आदेश 2 नवम्बर 2017 से प्रभावशील हो गया है। योजना के नियम, निर्देश, प्रावधान यथावत रहेंगे।