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5 आरोपी जिला बदर


 

      उज्जैन। लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपर जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत आदेश जारी कर पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया है। जिला बदर आरोपियों में पुलिस थाना महाकाल क्षेत्र के विजय उर्फ रामा, मोईन पिता अब्दुल गनी, पुलिस थाना नीलगंगा क्षेत्र के चिंटू उर्फ विकास पिता कमलराव, पुलिस थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के लालू पिता कृष्णकान्त भाटी तथा आबिद पिता अहमद नूर सम्मिलित हैं। जिला बदर अवधि में आरोपीगण जिला उज्जैन तथा उससे लगे राजस्व जिले के सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

एक आरोपी से लिया बंधपत्र

      इसी प्रकार अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश अनुसार मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत पुलिस थाना खाराकुआ क्षेत्र के शाद खान पिता अय्यूब खान से 50 हजार रूपये का बंधपत्र प्राप्त करने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही आगामी एक वर्ष तक प्रत्येक मंगलवार को थाने में उपस्थित रहकर थाना प्रभारी को हाजरी दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

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