5 लोगों को 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
उज्जैन । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत नागदा तहसील के दो, घट्टिया तहसील के
दो और महिदपुर तहसील के एक मृतक व्यक्तियों के वैध वारिस को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक
सहायता राशि कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने स्वीकृत की है।
अपर कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदा तहसील के ग्राम निंबोदियाकला
निवासी राजूबाई पति प्रभुलाल की 5 अगस्त 2017 को सर्प के काटने से मृत्यु होने के कारण उनके वैध
वारिस पति प्रभुलाल पिता विश्राम को चार लाख रूपये, ग्राम झिरन्या उन्हेल निवासी नानूराम की गंभीर नदी
में नहाने के दौरान डूब जाने से मृत्यु होने के कारण मृतक के वैध वारिस मृतक की पत्नी श्रीमती चेनूबाई
को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार घट्टिया तहसील के ग्राम
धन्नाखेड़ी निवासी श्रीमती शोभाबाई उर्फ कस्तूराबाई की कृषि कार्य करने के दौरान कुए में डूबने से मृत्यु होने
के कारण मृतक के वैध वारिस उनके पति श्री संजय पिता रमेश को चार लाख रूपये और ग्राम नजरपुर
निवासी महेश की निजी कुए में डूबने से मृत्यु होने के कारण इनके वैध वारिस उनकी पत्नी श्रीमती
संतोषबाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार महिदपुर तहसील के ग्राम खजुरिया मंसूर स्थित कुए में डूबने से रामबाबू निवासी
बणीखेड़ा की मृत्यु होने के कारण मृतक के वैध वारिस पिता श्री गणपत पिता बाबरू को चार लाख रूपये की
आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त राशियां सम्बन्धित राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय
अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।