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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित


 

उज्जैन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से
आवेदन 31 दिसम्बर 2017 तक आमंत्रित किये गये हैं। योजना के तहत 20 युवाओं को लाभान्वित किया
जाना है। इस योजना में 10 लाख रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये तक का ऋण उद्योग एवं सेवा के लिये
बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति उज्जैन ने बताया कि आवेदक
अनुसूचित जाति वर्ग का होकर 18 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष के मध्य हो। वह न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीर्ण
हो। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान आवेदक को दिया जायेगा। इसके साथ ही
सात वर्षों तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान नियमित रूप से व्यवसाय करने एवं डिफाल्टर नहीं होने पर देय
होगा।

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