बाल श्रम एवं बंधक श्रम प्रथा के विरूद्ध बाल श्रमिक प्रतिबंधित
उज्जैन। बाल श्रम एवं बंधक श्रम प्रथा के विरूद्ध बाल एवं किशोर संशोधित अधिनियम-
2016 की धारा-3 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को खतरनाक एवं गैर-खतरनाक सभी प्रकार के नियोजनों में
नियोजित पूर्णत: प्रतिबंधित है। धारा-3ए के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक उद्योगों
में नियोजन प्रतिबंधित है। धारा-14 बाल श्रम नियोजन में दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। प्रावधान के
अन्तर्गत धारा-3 तथा 3ए के उल्लंघनकर्ता को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा छह
माह से दो वर्ष तक कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। सहायक श्रमायुक्त ने समस्त
नियोजकों से अपील की है कि वह 14 वर्ष या कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं करवायें और उन्हें पढ़ाई के
लिये प्रेरित किया जाये।