कलेक्टर न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार का अर्थदण्ड एवं जप्त सामग्री को राजसात किया
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के पृथक-पृथक प्रकरणों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अलग-अलग होटलों में घरेलू गैस का उपयोग करने के कारण 2 लाख 28 हजार रूपये का अर्थदण्ड और जप्त सामग्री को राजसात किया है। इसी प्रकार मप्र आबकारी अधिनियम में जप्तशुदा वाहन एवं जप्त की गई शराब राजसात की गई है।
आदेश के मुताबिक अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में श्री जय भगवान निवासी नागेश्वरधाम उज्जैन, शंकरपुर उज्जैन निवासी श्री राजेन्द्र निर्मल, बरगदा जिला खंडवा निवासी श्री शिवनाथ पिता मोतीसिंह चौहान तथा मोहन नगर उज्जैन निवासी सतीश मीणा के डम्पर राजसात किये गये हैं और इन पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार नागदा निवासी श्री शैलेन्द्र पिता परशुराम का महिन्द्रा जीप बिना नम्बर के वाहन से 108 बल्क लीटर देशी मदिरा तथा उज्जैन निवासी श्री राकेश पिता कन्हैयालाल जायसवाल के एक्टिवा वाहन और 63 बल्क लीटर देशी मदिरा को जप्त कर राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत महावीर पथ तराना निवासी से 4813 लीटर डीजल जप्त किया गया है। श्री महावीर रेस्टोरेंट तपोभूमि चौराहा, गुरूकृपा होटल तपोभूमि चौराहा, श्री सांवरिया कैफे तपोभूमि चौराहा, प्रजापत रेस्टोरेंट उन्हेल नागदा रोड इंगोरिया, महक ढाबा एवं रेस्टोरेंट उज्जैन रोड इंगोरिया तथा कन्हैया रेस्टोरेंट सेठी नगर उज्जैन के यहां घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने के कारण गैस सिलेण्डर एवं अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया है।