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भावांतर भुगतान योजना का लाभ लेने हेतु पंजीयन प्रारंभ हुए, संबंधित सोसायटियों में ही होगा पंजीयन


म. प्र. शासन द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाएं जाने हेतु मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई, पंजीयन नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभ से वंचित रहे किसानों के लिए फिर से पंजीयन कराने का अवसर शासन द्वारा दिया गया है, ऐसे कृषक जिनका भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन नहीं हुआ है वह दिनांक 15 नवंबर से 25 नवंबर 2017 तक की अवधि में अपना पंजीयन करा सकेंगे |
         मंडी अध्यक्ष बहादूर सिंह बोरमुंडला द्वारा बताया गया कि पंजीयन, संबंधित कृषक अपनी सोसाइटी में ही करा सकेगा जहां पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन कराया जाता है अन्य कहीं भी पंजीयन नहीं होगा । ऐसी स्थिति में कृषक परेशान नहीं हो और संबंधित सोसाइटी में ही संपर्क करें । पंजीयन हेतु कृषक आधार कार्ड, बैंक पास बुक, समग्र आई.डी., मोबाईल न., पावती, खसरा आदि अवश्य साथ में लेकर जावे और अपना पंजीयन कराकर भावांतर भुगतान योजना का लाभ मंडी में अपनी फसल विक्रय कर प्राप्त करें |

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