गैस पाइप लाइन मार्ग में नलकूप खनन, तालाब निर्माण आदि कार्य प्रतिबंधित वाडिनार-बीना पाइप लाइन की सुरक्षा को लेकर संभागायुक्त ने बैठक ली
उज्जैन । बीना रिफायनरी के लिये कच्चे तेल की सप्लाई हेतु वाडिनार गुजरात से लेकर बीना तक 933
किलो मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 2010 में पूर्ण हो गया है। पाइप लाइन बिछाने का
कार्य भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। यह पाइप लाइन उज्जैन संभाग के रतलाम, उज्जैन, शाजापुर व आगर
जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में इसकी लम्बाई 433 किलो मीटर है। पाइप लाइन की सुरक्षा को लेकर भारत
पेट्रोलियम के डीजीएम श्री सुनील कामले एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आज संभागायुक्त श्री एमबी ओझा के समक्ष पाइप
लाइन की जानकारी से सम्बन्धित पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग डॉ.अशोक कुमार
भार्गव, उज्जैन कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, देवास कलेक्टर श्री आशीष सिंह, शाजापुर कलेक्टर श्री श्रीकान्त बनोठ, रतलाम
कलेक्टर सुश्री तन्वी सुन्द्रीयाल, नीमच कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र सिंह, आगर कलेक्टर श्री अजय गुप्ता एवं मंदसौर के प्रभारी
कलेक्टर श्री पंकज जैन मौजूद थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि पाइप लाइन की सुरक्षा के लिये पाइप लाइन कंपनी द्वारा निरन्तर पेट्रोलिंग की जाती
है तथा गुजरात एवं मध्य प्रदेश में स्थित कंट्रोल रूम के द्वारा पाइप लाइन पर निगरानी रखी जा रही है। गुजरात के
वाडिनार, मध्य प्रदेश के पेटलावद एवं बीना में इस हेतु कंट्रोल रूम कार्यशील है। पाइप लाइन कंपनी के अधिकारी ने बताया
कि गैस पाइप लाइन के मार्ग में भवन, नलकूप खनन, तालाब निर्माण आदि का कार्य प्रतिबंधित है। पाइप लाइन को यदि
कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान एक्ट में किया गया है। बैठक में बताया
गया कि पाइप लाइन की सुरक्षा के लिये अवैध खनन, नदी क्षेत्र में रेती खनन तथा खेती-किसानी के काम में जेसीबी से खुदाई
करने पर पाइप लाइन को नुकसान पहुंच सकता है। पाइप लाइन को किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने पर इसकी
सूचना टोलफ्री नम्बर 18002330056 पर दी जा सकती है।
परिचर्चा में संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने सभी सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि पाइप लाइन
वाले क्षेत्र को खसरा एवं नक्शे में चिन्हित किया जाये। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को भी कहा कि वे निरन्तर जिला
प्रशासन के सम्पर्क में रहें तथा किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि होने पर इसकी सूचना सम्बन्धित एसडीएम, एडीएम
एवं जिला कलेक्टर को दी जाये। संभागायुक्त ने पाइप लाइन की सुरक्षा के लिये सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित
किया है कि वे जिले में आम जनता के लिये पाइप लाइन की रक्षा में किये जाने वाले कार्यों के लिये सूचना जारी करें।
संभागायुकत ने साथ ही यह भी कहा है कि आपदा की स्थिति में पूर्व से ही प्रबंध करने के लिये जिला प्रशासन एवं पाइप
लाइन के प्राधिकृत अधिकारी समन्वय स्थापित करें।