मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत युवा स्वयं अपना उद्योग लगायें
उज्जैन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवा वर्ग अपना स्वयं का उद्योग लगाकर न केवल स्वयं के उद्योग के मालिक बन सकते हैं, बल्कि वे अपने यहां अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये तक का लोन बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये दिया जाता है। इस योजना के तहत परियोजना की पूंजीगत लागत पर अधिकतम 12 लाख रूपये की मार्जिन मनी सहायता भी दी जाती है। साथ ही परियोजना की पूंजीगत लागत पर पांच प्रतिशत की दर से सात वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। गारंटी शुल्क प्रचलित शुल्क पर अधिकतम सात वर्ष तक देय होती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत आवेदक मप्र का मूल निवासी हो तथा न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना जरूरी है तथा वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। इस योजना का लाभ लेने के लिये युवा अपना आवेदन-पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर सकता है। सभी आवेदन पंजीबद्ध होंगे। प्रस्तावित गतिविधि की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा किया जाता है। टास्कफोर्स के अध्यक्ष कलेक्टर रहते हैं तथा अन्य सदस्य विभिन्न विभागों व बैंक के अधिकारी होते हैं। जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा के उपरान्त प्रकरणों के निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जाता है। उद्योग एवं सेवा समबन्धी इकाई के लिये गारंटी, ऋण गारंटी निधि से दी जाती है। बैंकों द्वारा किसी प्रकार के कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जाती है। साथ ही प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक द्वारा ऋण प्रदान कर दिया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये मार्जिन मनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से दी जाती है तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करना होती है। योजना का लाभ लेने के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।