मंडी समितियों में अवकाश के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी लगातार दो दिनों से अधिक मंडी बन्द न रहे
उज्जैन। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश की सभी मंडियों के सचिवों एवं संयुक्त संचालक और उप संचालक मंडी को निर्देशित किया है कि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार बैंकों में अवकाश होने पर कृषि विपणन स्थगित रखने हेतु निर्णय मंडी समिति सक्षम है, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि लगातार दो दिवस से अधिक अवधि तक मंडियां बन्द होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।
आयुक्त सह प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई ने परिपत्र जारी कर निर्देश दिये हैं कि मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम-1972 के अन्तर्गत लागू कृषि उपज मंडी समितियों के लिये उपविधि सन 2000 की कंडिका 16ज के तहत मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त ऐसे दिवसों में भी अवकाश घोषित किया जा सकेगा, जिसमें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बैंकों में अवकाश होते हैं। प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को अवकाश निर्धारित होने से कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान करने में व्यापारियों को असुविधा होती है और कृषि विपणन कार्य में असुविधा होती है। इसी के मद्देनजर अवकाश का निर्धारण बैंक के अवकाश के हिसाब से करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने कृषकों की उपज का मंडियों में विक्रय उपरान्त भुगतान को सुगम, पारदर्शी व प्रामाणिक बनाये जाने के लिये केवल नगद तथा आरटीजीएस, एनईएफटी से किये गये भुगतान की प्रक्रिया को ही मान्य निर्धारित किया है।