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सर्पदंश से एवं डूबने से मृत्यु होने पर 8 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत


      उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने तराना तहसील के दो व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधान के तहत प्रत्येक को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम गोलवा पोस्ट कनासिया निवासी अजय पिता राकेश उम्र 6 वर्ष की मृत्यु उनके मकान के पीछे स्थित खदान में नहाने के दौरान डूबने से हो गई थी। मृतक के वैध वारिस मां श्रीमती राधाबाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह ग्राम रोजवास तहसील तराना निवासी श्रीमती कमलाबाई उम्र 58 वर्ष की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम वैध वारिस पति श्री राजाराम को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
    उल्लेखनीय है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधान के तहत राज्य शासन द्वारा नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकंप, बाढ, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस को चार लाख रूपये प्रतिव्यक्ति सहायता दी जाती है। इसी तरह सर्प, गोयरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक‍ ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से गड्ड में गिरने से इन वाहनों में सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार को भी सहायता प्रदान की जाती है। जनहानि के मामलों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने व उनके कारणों की जांच करते हैं और डॉक्टरों से मृतक का परीक्षण भी करवाया जाता है। मृत्यु होना पाये जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की सहायता स्वीकृत की जाती है। सर्प एवं गोयरा जैसे जहरीले जन्तु के काटने से मृत्यु के मामले में सक्षम अधिकारी मृत्यु के सम्बन्ध में पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन एवं पुलिस थाने में कायम मर्ग रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालकर सहायता राशि स्वीकृत करता है। मृत्यु के मामलों में दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता राशि परिवार को प्राप्त होने वाली अन्य सहायता या बीमा राशि के अतिरिक्त होगी।

 

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