दुकानदार पोलीथिन का उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर 5 हजार रूपये तक का जुर्माना होगा
उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की दुकानों एवं माधन सेवा न्यास
की दुकानों पर पोलीथिन का उपयोग नहीं होगा। यदि दुकानदार निर्देषों का पालन नहीं करते है तो
उनके विरूद्ध पाॅच सौ रूपये से लगाकर पाॅच हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। इस आषय
के निर्देष मंदिर प्रबंध समिति के प्रषासक श्री प्रदीप सोनी ने उक्त दुकानदारांे को दिये है। उन्होंने यह
भी दुकानदारों को निर्देष दिये है कि मंदिर समिति एवं माधव सेवा न्यास की दुकानों के बाहर कचरा
संग्रहण के लिये डस्टबीन का उपयोग दुकान की सीमा में अनिवार्य रूप से अपने व्यय पर रखना
सुनिष्चित करें। निरीक्षण के द्वौरान डस्टबीन नहीं पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध
कार्यवाही की जावेगी। डस्टबीन एवं दुकान की निष्चित सीमा से बाहर दुकान की सामग्री आदि रखी
जाती है तो संबंधित दुकानदार की सामग्री एवं काउन्टर जब्त कर लिया जायेगा।