पंजीकृत किसानों को मिलेगा भावान्तर भुगतान योजना का लाभ
उज्जैन | म.प्र. सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना में पंजीकृत समस्त किसानों को लाभ मिलेगा | वर्तमान में कृषक भ्रमित हो रहे हैं कि उनकी फसल नॉन एफ.ए.क्यू. है, कम दाम में बिकी है तो भावान्तर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलेगा | इस सम्बन्ध में कृषि प्रमुख सचिव राजेश जी राजौरा द्वारा भी यह कहा गया है कि मंडी में किसी भी भाव में कृषि उपज बीके सरकार भावान्तर भुगतान योजना में भुगतान करेगी | तीन प्रान्त म.प्र., राजस्थान और महाराष्ट्र के 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक में मॉडल मूल्य पर मॉडल मूल्य निर्धारित कर समर्थन मूल्य में अंतर की राशि का भुगतान अर्थात ऐसी फसलों पर भावान्तर न्यूनतम समर्थन मूल्य और मॉडल रेट का अंतर मिलेगा | मंडी अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला द्वारा समस्त कृषकों को आश्वस्त किया गया कि भ्रमित ना हों, हर पंजीकृत किसान को भावान्तर भुगतान योजना का लाभ मिलेगा | वह अपनी फसल का विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें एवं कृषक का किसी भी जगह पंजीयन है वह म.प्र. की किसी भी मंडी में अपनी उपज का विक्रय कर भावान्तर भुगतान योजना का लाभ ले सकता है |