बेटे-बहू के दुर्व्यवहार से परेशान माँ ने जनसुनवाई में दिया आवेदन
उज्जैन @ कलेक्टर श्री संकेत भोंड़वे ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जनसुनवाई के अंतर्गत आए 110 आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश अधिनस्थ अधिकारियों को दिए। दीपावली के त्यौहार के बाद आज हुई जनसुनवाई में काफी तादाद में आसपास के निवासी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आए थे।
श्री कृष्ण कॉलोनी अंकपात मार्ग निवासी श्रीमती चन्द्रकला देशमुख ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर शिकायत की कि वे 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं और उनके पति का निधन हुए 08 वर्ष हो गए। आवेदनकर्ता के बेटे – बहु उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। श्रीमती देशमुख की आमदनी का कोई साधन नहीं है। दुर्व्यवहार का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। आवेदनकर्ता ने इससे निजात दिलाने के लिए कलेक्टर के समक्ष निवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने एस.डी.एम. उज्जैन को तत्काल कार्यवाही कर समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देश दिए।
ग्राम रामवासा निवासी अनिता पति स्व.मनोहर ने आवेदन दिया कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है और उन्हों जीवन यापन करने तथा तीन छोटे-छोटे बच्चों का पालन-पोषण करने में अत्यन्त कठिनाई आ रही है। इसलिए उन्हें गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड प्रदाय करवाया जाए। इस पर सी.ई.ओ. जनपद पंचायत उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम बीराखेड़ी तहसील बड़नगर निवासी गोरी बाई पति कनिराम ने आवेदन देकर शिकायत की कि गांव के एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा उनके मकान के पास परेशान करने के उद्देश्य से अपने मवेशियों को बांधा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें व उनके पति को मानसिक रुप से प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी उस व्यक्ति द्वारा दी जा रही है। इस पर कलेक्टर ने सी.ई.ओ. जनपद बड़नगर को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
उज्जैन निवासी हसन अली पिता अजीज हुसैन नलवाला ने आवेदन दिया कि सिंहस्थ पर्व के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल शिप्रा रेसिडेंसी में सिविल मरम्मत का कार्य किया गया था। उक्त कार्य की लागत अक्षरी रुपये 03 लाख 50 हजार रुपये बनी थी। जिसे तत्कालीन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करते हुए अदा करने का आदेश जारी किया गया था। वर्तमान में पर्यटन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री के.के.चौरसिया द्वारा बताया गया कि उनकी राशि का भुगतान 02 किश्तों में दिया जाएगा। आवेदक को 01 लाख 94 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर शेष राशि बाद में अदा करने के लिए आश्वस्त किया गया था। परन्तु अभी तक उन्हें उनकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा आवेदक के विरुद्ध झूठी व बे-बुनियाद शिकायत कर उन्हें प्रकरण में फसाने की धमकी दी गई है। इस पर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को पूरे मामले की जांच हेतु आवेदन अग्रेषित किया।
ग्राम पालना तहसील खाचरौद निवासी मांगू पिता नन्दा जी ने आवेदन दिया कि उनकी कृषि भूमि पर गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने अवैध रुप से कब्जा कर लिया है। उनके स्वामित्व की भूमि पर बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को दुरुस्त करने के दौरान लोगों द्वारा जानबुझ कर गलत सीमांकन कराया गया है। इस पर तहसीलदार खाचरौद को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
रुद्रखेड़ा तहसील महिदपुर निवासी सबीना बाई पति पेमल ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनके कच्चे मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति ने विगत दिनों आग लगा दी, जिससे आवेदनकर्ता का पूरा मकान और जरुरी सामान जलकर नष्ट हो गया है। आवेदनकर्ता विकलांग है और अत्यन्त गरीब परिवार से है। उन्हें उनके बच्चों के पालन-पोषण में बहुत परेशानी आ रही है। इसलिए उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहायता उवपलब्ध करवाई जाए। इस पर तहसीलदार महिदपुर को कलेक्टर ने जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
वाल्मिकी कॉलोनी उज्जैन निवासी महेश पिता बाबूलाल ने आवेदन दिया कि उनके बेटे और बहु द्वारा वृद्धावस्था में अनावश्ययक ही परेशान किया जा रहा है तथा उनके स्वामित्व के मकान पर जबरन कब्जा कर घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक द्वारा विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर थाना प्रभारी माधवनगर को मामले की जांच कर कार्यवाही करने को कहा गया।
अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी कानीपुरा के समस्त निवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई इस कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाएँ, पेयजल और सुरक्षित सड़कों तथा नालियों का निर्माण कॉलोनी बनने के 25 वर्षों बाद भी नहीं हो सका है। हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकास कार्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके पूर्व भी कई शिकायतें कॉलोनी के रहवासी कर चुके हैं, परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
खाचरौद निवासी श्यामलाल जायसवाल पिता श्री रामचन्द्र जायसवाल ने आवेदन दिया कि शासन के द्वारा निधा्ररित किए गए नियम के अंतर्गत एक माह से कम अवधि में मीसा बन्दी के तहत जेल में रहने वालों को जयप्रकाश नारायण निधी से सम्मानित किया जाएगा। अत: उन्हें वर्ष 1975 में मीसा बन्दी के तहत एक माह तक बन्द रहने के कारण सम्मान निधि प्रदाय की जाए। इस पर एस.डी.एम. खाचरौद को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में आए अन्य मामलों में कार्यवाही की गई।