अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के 17 प्रकरणों में 13.47 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित
उज्जैन @ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के 17 प्रकरणों में कुल 13.47 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। मप्र गौण खनिज अधिनियम-1996 के नियम 53(5) के तहत कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इन प्रकरणों में 17 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड किया जाकर वाहन भी राजसात किये गये हैं।
जिन व्यक्तियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, उनमें नीलगंगा उज्जैन निवासी हेमराज वाडिया डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/1730 पर 05 लाख रूपये, प्रकाश नगर उज्जैन निवासी राकेश पिता रामचन्द्र पण्ड्या डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/2505 पर 02 लाख रूपये, घट्टिया नाला तहसील घट्टिया निवासी जगदीश पिता अमरसिंह बंजारा डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/4622 पर 01 लाख रूपये, महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र उज्जैन निवासी ओमप्रकाश पिता बाबूलाल पाटीदार डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/3409 पर 01 लाख रूपये, खरड़िया मानपुर तहसील महिदपुर निवासी भेरूलाल पिता रतनलाल डम्पर क्रमांक एमपी-09जीएफ/6437 पर 50 हजार रूपये, हापाखेड़ा तहसील नागदा निवासी उमरावसिंह पिता उदयसिंह के डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/3845 पर 50 हजार रूपये, ग्राम पिंगलेश्वर निवासी रियाज हुसैन डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/0985 पर 50 हजार रूपये, कोकलाखेड़ी तहसील उज्जैन निवासी गोविन्दसिंह सिसौदिया डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/0710 पर 50 हजार रूपये, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के पास उज्जैन निवासी वासु सिसौदिया डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/1049 पर 50 हजार रूपये, नयापुरा तहसील जावरा निवासी बाबू पिता रतन बागरी के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13एबी/0305 पर 25 हजार रूपये, महिदपुर निवासी आनन्द पिता रामप्रताप ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13केडी/8965 पर 25 हजार रूपये, महिदपुर निवासी हरीश पिता नारायण यादव के मेटाडोर क्रमांक एमपी-44जीए/0109 पर 25 हजार रूपये, काला पत्थर निवासी अन्तरसिंह पिता मांगीलाल के ट्रेक्टर क्रमांक एमआईयू 0625 पर 25 हजार रूपये, हताई तहसील नागदा निवासी धर्मेन्द्र पिता मांगूसिंह के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13जीए/3136 पर 25 हजार रूपये, कायथा तहसील तराना निवासी राजेन्द्रसिंह के बिना नम्बर ट्रेक्टर पर 25 हजार रूपये, पानबिहार तहसील घट्टिया निवासी गीताबाई पति नाथूजी के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13सी/3578 पर 25 हजार रूपये तथा गौरी नगर पंवासा निवासी मोहनलाल चौहान के ट्रेक्टर क्रमांक एमकेयू 0612 पर 22 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।