जनश्री बीमा योजना के तहत 31 हजार 372 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत
उज्जैन @ जिले में जनश्री बीमा योजना के तहत अक्टूबर माह तक कुल 31 हजार 372 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा इनमें से 27 हजार 816 आवेदन संचालनालय को प्रेषित कर दिये गये हैं। जिले में कुल 82 हजार 923 व्यक्तियों को जनश्री बीमा योजना के तहत लाने का लक्ष्य है।
उल्लेखनीय है कि जनश्री बीमा योजना केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण लोगों के लिये है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों का बीमा किया जाता है तथा इनका नाम समग्र पोर्टल पर अंकित होना अनिवार्य है। बीमा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता होने पर 75 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना नि:शुल्क है। दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ, पैर अक्षम होने पर 37500 रूपये बीमा लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित व्यक्ति के दो बच्चों तक जो कक्षा 9वी से 12वी में अध्ययन करते हैं को 100 रूपये प्रतिमाह शिक्षावृत्ति देने का भी प्रावधान है। इस योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी भारतीय जीवन बीमा निगम है।