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मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना का लाभ उठाएं


 

उज्जैन । मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विशेष गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है।

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से चल रही है। इस योजना का लाभ लेने हेतु जरूरी हे कि आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो, वह कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को हर माह 1000 रूपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना में है।

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