5 चिकित्सा अधिकारियों पर 25 हजार रूपये का जुर्माना
उज्जैन @ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत श्रम विभाग की सेवा क्रमांक 2.1 प्रसूति सहायता योजना में लाभ प्रदान से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने के कारण तराना एवं उज्जैन विकास खण्ड के पांच चिकित्सा अधिकारियों पर कुल 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। उक्त राशि सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन से वसूली जाकर उन लोगों को दी जायेगी, जिनके प्रकरणों में समय-सीमा का ध्यान न रखते हुए लापरवाही बरती गई है।
कलेक्टर ने पदाभिहित अधिकारी डॉ.दीपक पिप्पल विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी तराना पर 7500 रूपये, पदाभिहित अधिकारी डॉ.संजीव कुमरावत उज्जैन के विरूद्ध सात हजार रूपये, पदाभिहित अधिकारी डॉ.हेमन्त रघुवंशी उज्जैन पर 500 रूपये, डॉ.नावेद शेख उज्जैन पर 7750 रूपये और डॉ.सौरभ सोनी उज्जैन पर 2250 रूपये की दण्डशास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में उक्त चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया।